नोएडा: रमजान, रामनवमी के मद्देनजर धारा 144 सीआरपीसी लागू

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नोएडा: रमज़ान और रामनवमी जैसे त्योहारों को देखते हुए गौतम बौद्ध नगर जिले में आज (1 अप्रैल) धारा 144 सीआरपीसी लगा दी गई है. अधिकारियों के अनुसार, यह 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।

पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि अंबेडकर जयंती, हाईस्कूल/इंटर की परीक्षा और सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 आदि की तिथियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने आदेश में निर्देश जारी किया कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना सार्वजनिक उपवास या धरना या किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा।

इसके अलावा, आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा।

आदेश के अनुसार पुलिस और प्रशासनिक कार्यों में लगे लोगों के अलावा किसी को भी ऐसी छड़, लाठी या हथियार नहीं ले जाना चाहिए जिससे किसी को किसी प्रकार की चोट लग सकती हो। आदेश में यह भी निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी ऐसी जगह पर किसी भी तरह की नमाज अदा नहीं करेगा, जो विवादित हो या जहां ऐसा कोई रिवाज नहीं है और किसी को भी अपने जानवरों को पूजा स्थलों के पास भटकने नहीं देना चाहिए।

इस अवधि के दौरान जिले में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया गया है।

(एएनआई से इनपुट्स के साथ)

प्रथम प्रकाशित:1 अप्रैल, 2022, शाम 4:48 बजे

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